आईपीसी की धारा 144 के तहत 17 मई तक प्रतिबंध लागू

     शाजापुर 03 मई 2020/ कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश 03 मई 2020 की रा‍त्रि 11.55 बजे से 17 मई तक प्रभावशील रहेगा।


      जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सड़क मार्ग से जिले की सीमा में जिले के बाहरी लोगो का आगमन एवं जिले के नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना प्रतिबंधित किया गया है। जारी प्रतिबंध से इमरजेन्सी ड्यूटी करने वाले शासकीय सेवक केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसी तरह घर-घर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूजपेपर हांकर प्रात: 7.00 बजे से 9.00 बजे तक तथा शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनिटाईजर, इवाईयों आदि का उत्पादन करने वाले उद्योंगों में काम करने वाले कर्मचारी जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समर्थन मूल्य पर चल रहे उपार्जन कार्य में एसएमएस प्राप्त होने वाले किसानों को उपार्जन केन्द्र तक आने-जाने तथा भण्डारण मे लगे वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जारी प्रतिबध आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ जारी किया गया है।