शाजापुर जिले के पत्रकार अविनाश सिंह चौरड़िया(पीपली एक्सप्रेस) को पत्रकारिता करने एवं शोषितो की आवाज उठाने से द्वेष भावना रखने वाले तत्वों ने वर्ष 2017 में एफआईआर कर झूठे मुकदमे में फसा दिया गया था थाना बेरछा में धारा 295-ए.(भा. द. स.) तथा 66(ए)सूचना अधिनियम अंतर्गत पंजीबद्घ किया गया था न्यायधीश ने सदस्यों एवं प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष देते हुए पत्रकार अविनाश को दोष मुक्त घोषित किया यहाँ पत्रकार अविनाश द्वारा पत्रकारिता एवं अन्य माध्यामो दुवारा समाज मे पनप रहे अवैध सट्टा व्यापारियों,ग्रामपंचायतों में भ्र्ष्टाचार उजागर किया,कई खनन माफियाओ के विरुद्ध ,अत्यचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी,जिसके कारण पत्रकार अविनाश सिंह चौरड़िया को द्वेष भावना रंजिश से झूठे मुकदमे में फसा दिया गया था माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें दोष मुक्त किया गया वही पत्रकार द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज करवाने वाले तत्वों पर जल्द ही कानूनी कार्यवाही होने जा रही है जल्द ही झूठा प्रकरण दर्ज करवाने ,ओर शासन को गुमराह करने,गवाहों पर भी जल्द मुकदमा दर्ज करने की करवाही हो चुकी है जिससे पत्रकार जगत में हर्ष वियाप्त है जिले एवं प्रदेश के पत्रकार दुवारा उन्हें बधाई प्रेषित की गई
पत्रकार पर नहीं हो पाया दोष सिद्ध माफियाओं की हुई हार पत्रकार जगत में हर्ष