कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जिला प्रशासन की अनुमति के बिना रैफर नहीं करें- कलेक्टर श्री जैन

 शाजापुर, 15 जून 2020/ कोविड-19 के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित मरीजों को जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी स्तर पर रैफर न करें। उक्त आदेश कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन शाजापुर, सिटी हॉस्पिटल इन्चार्ज शुजालपुर, मंडी हॉस्पिटल इन्चार्ज शुजालपुर तथा सभी बीएमओ को दिये हैं।


      कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना पॉजिटिव मरीज जो कि आईसोलेशन वार्ड, आईसीयू अथवा कोविड केयर सेंटर में भर्ती हो, उन्हें किसी भी स्तर पर जिला प्रशासन की अनुमति के बिना रैफर नहीं करने के लिए कहा गया है। आकस्मिक परिस्थिति में जिला प्रशासन के संज्ञान में लाकर रैफरल कार्यवाही की जाए। रैफरल पश्चात मरीजों को किन परिस्थितियों में रैफर किय गया है, इसकी रिपोर्ट तैयार कर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं कोरोना सेल को दें।