3848 स्पाट फाईन से लगभग 1.92 लाख रूपए वसूल नियमों का पालन नहीं करने पर और अधिक कड़ाई से होगी जुर्माने की कार्यवाही

    शाजापुर 20 जुलाई 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सभी लोगों को घर से बाहर निकलने के दौरान एवं सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्यत: मास्क लगाने के लिए आदेश दिए गए थे। जिन लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं बाहर घूमने के दौरान मास्क नही लगाया जाएगा उनके विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। शाजापुर जिले में विगत 8 जुलाई से 15 जुलाई तक 3848 लोगों के विरूद्ध स्पाट फाईन की कार्यवाही की जाकर एक लाख 92 हजार 440 रूपए वसूल किए गए है। नियमों का पालन नहीं करने पर और अधिक कड़ाई से होगी जुर्माने की कार्यवाही। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा भी यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध भी कड़े जुर्माने की कार्यवाही होगी और बार-बार उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान सील करने की भी कार्यवाही की जा सकती है।


            चालानी कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि चालान बनाने का उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से दण्डित करने का नहीं है, किन्तु लोग मास्क लगाने के प्रति जागरूक नहीं हो रहे है और लगातार बिना मास्क के घूम रहे है।  कलेक्टर श्री जैन ने बताया कि कुछ लोग सही तरीके से मास्क भी नही लगा रहे है, कुछ लोग मास्क गले में लटका के या जेब में रखते है, बातचीत के दौरान मास्क मुँह से हटा लेते है, यह सब कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने में सहायक है। इन सब को हतोत्साहित करने के लिए ही आर्थिक रूप से जुर्माने की कार्यवाही करने का फैसला लिया गया है। इसी के साथ व्यापारियों एवं व्यवसायियों को भी अपने-अपने प्रतिष्ठानों में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक उपायों, जिसमें मास्क लगाना, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंश का पालन करना और सेनेटाईजर का उपयोग को अपनाने के लिए भी आदेश दिए गए है। जिन लोगों द्वारा वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध स्पाट फाईन किए गए है। जिले में विगत 8 जुलाई से 15 जुलाई तक 3848 स्पाट फाईन कर बनाए जाकर एक लाख 92 हजार 440 रूपए की राशि वसूल की गई है। शाजापुर में 994 चालान के माध्यम से 49700 रूपए, बेरछा में 92 चालानों से 4600 रूपए, मक्सी में 430 चालानों से 21520 रूपए, गुलाना में 133 चालान से 6650 रूपए, शुजालपुर नगरीय क्षेत्र में 386 चालानों से 19300 रूपए, कलापीपल में 13 चालानों से 650 रूपए, शुजालपुर में 647 चालानों से 32370 रूपए, अकोदिया में 934 चालानों से 46700 रूपए, पोलायकलां में 40 चालानों के माध्यम से 2000 रूपए तथा मोमन बड़ोदिया में 179 चालानों के माध्यम से 8950 रूपए वसूल किए गए है।