शाजापुर, 20 जुलाई 2020/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्रामों एवं जनपद पंचायतो में स्थापित किये जाने वाले लीगल एड क्लीनिक, पुलिस थाने में समाज के कमजोर पिछड़े तथा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता-सलाह एवं गुमशुदा बच्चों को मदद करने हेतु जिला एवं तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा में पैरालीगल वालेंटियर्स की एक वर्ष की अवधि के लिये चयन किया जाना है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि आम जनता एवं विधिक सहायता संस्थानों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना महत्वपूर्ण कार्य है। पीएलव्ही के रूप में ऐसे व्यक्ति नियुक्त किया जाना है जो स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति हो, विधि विद्यार्थी गैर सरकारी संगठन के सदस्य, सामाजिक संगठनो के सदस्य, शिक्षक, सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारीगण आदि जो समाज हित में कार्य करने की भावना रखते हो। पैरालीगल वालेन्टिर्स की नियुक्ति किसी भी दशा में दैनिक वेतन भोगी, नियमित सेवा अथवा शासकीय सेवा अन्तर्गत नहीं मानी जायेगी। नियुक्ति उपरांत पैरालीगल वालेन्टियर्स की कार्यअवधि, आचरण, व्यवहार को देखते हुए बढ़ाई भी जा सकती है।
इच्छुक व्यक्ति अपना बायोडेटा एवं प्रमाण-पत्रों सहित कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायालय, शाजापुर में एवं तहसील विधिक सेवा समिति, तहसील न्यायालय शुजालपुर, आगर, सुसनेर, नलखेड़ा में 03 दिवस के अंदर आवेदन कर सकते है।