शाजापुर, 11 जुलाई 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के नियंत्रण के लिए लोगों को अनावश्यक घर से निकलने को हतोत्साहित करने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण लाकडाउन घोषित किया है।
उल्लेखनीय हैं कि कोरोना वायरस COVID-19 बीमारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है तथा मध्यप्रदेश शासन दवारा म0प्र0 पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अंतर्गत संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया है। कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिये यह आवश्यक हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सोशल डिस्टेसिंग रखे एवं माक्स लगावे। किन्तु यह देखने में आ रहा है कि जिले में रविवार के दिन नगरों एवं कस्बो में अत्यधिक भीड हो जाती है तथा आवश्यक सावधानिया नहीं बरती जाती है।
अत: कोविड-19 संक्रमण को नियत्रित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि लोगों को घरो से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने को हस्तोसाहित किया जावे। स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को प्रात 05.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे कर्फ्यू अर्थात टोटल लॉक डाउन' रहेगा। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक शतों के अधीन पूर्वत जारी रहेगा। अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप अखबार वितरण, हास्पिटल उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। इस तरह जारी आदेश 12 जुलाई, 19 जुलाई एवं 26 जुलाई 2020 को प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आकर सम्बंधित के विरुद्ध अभियोजन किया जावेगा।
जारी आदेश जन सामान्य से संबंधित है। परिस्थितिवश जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना देने का समय नहीं होने से यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।