ऋण ग्रस्तता से मुक्ति दिलाने के लिए 30 जुलाई को शिविर का आयोजन

 शाजापुर27 जुलाई 2020/ समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि-धारकों को उधार देने एवं उसके पश्चात उनकी भूमि हड़पने के कुचक्र को विफल करने एवं चीटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी से बचाव के उद्देश्य से कलेक्टर श्री दिनेश जैन द्वारा 30 जुलाई 2020 को प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक सभी तहसील मुख्यालयों पर शिविर आयोजित करने के निर्देश तहसीलदारों एवं थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। तहसीलदारों एवं थाना प्रभारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि शिविर के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पिटवाकर जानकारी दें। कलेक्टर ने सभी पीड़ित व्यक्तियों से कहा है कि वे निकटतम तहसील कार्यालय में जाकर शिविर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। शिविर में पीड़ितों के प्राप्त आवेदनों को पंजीबद्ध कर प्रारंभिक जाँच उपरांत आवश्यक कार्यवाही के लिए तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारियों को आवेदन भेजेंगे।


      कलेक्टर श्री जैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उधार देने वालों के भूमि हड़पने सम्बन्धी कुचक्रो से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम, 1976 की धारा 5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी धारा-6 में निहित प्रावधानों के तहत जाँच कर धारा-7 द्वारा विक्रय अपास्त कर भूमि का कब्जा वापस दिलाए जाने की कार्यवाही की जायेगी।